MP Breaking News : शिवराज कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, लिये गये ये निर्णय !

MP News : घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहयता योजना को मंजूरी 

MP Breaking News : शिवराज कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, लिये गये ये निर्णय !

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

MP cabinet meeting today news : CM चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये सहायता योजना को मंजूरी दी गई।

MP cabinet meeting today decision in hindi : मध्यप्रदेश में अब घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिका या महिला को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश में घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू की जाएगी। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग की क्षति 40% से कम होने पर 2 लाख और इससे अधिक होने पर 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। एक अन्य फैसले में चिकित्सा विशेषज्ञ के 25% रिक्त पदों को भरने के लिए अब सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया गया। शेष पद क्रमोन्नति से भरे जायेंगे।


इस तरह करना होगा आवदेन


MP cabinet meeting today : महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी प्रदेश में अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना लागू है। इसमें सभी प्रकार की हिंसा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने घरेलू हिंसा की पीड़िता को सहायता देने का प्रावधान करने की घोषणा की थी। इसके अनुरूप यह योजना बनाई है। इसमें घरेलू हिंसा की शिकार बालिका या महिला को जिले के वन स्टॉप सेंटर को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के साथ आवेदन करना होगा। प्रतिकर योजना में दोषसिद्ध पर ही पूर्ण मुआवजा राशि दी जाती है। नई योजना में ऐसी बाध्यता नहीं होगी।

 

हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई कमेटी


गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ और महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। यदि कमेटी के निर्णय से पीड़िता संतुष्ट नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वह 60 दिन में संभागायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगी।

सीधी भर्ती से भरे जाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के 25% पद


MP cabinet meeting news : बैठक में स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ के 25% पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश में 3618 विशेषज्ञ के पद में से 2899 पद रिक्त हैं। दरअसल, विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति द्वारा पद पूर्ति होती है और पदोन्नति पर वर्ष 2016 से रोक है। यदि यह हट भी जाती है तो भी 893 चिकित्सक ही पदोन्नत हो सकेंगे। जबकि, तीन वर्ष में 317 विशेषज्ञ चिकित्सक सेवानिवृत्त हो जाएंगे।


इस स्थिति को देखते हुए विभाग का विशेषज्ञों के 25% यानी 904 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का प्रस्ताव था। इसके साथ ही पीजी चिकित्सकों को विभाग की सेवाओं के लिए आकर्षित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के दो साल बाद क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा। इसी तरह पांच स्वशासी इंजीनियरिंग कॉलेज और 67 पॉलिटेक्निक में अतिथि व्याख्याता को प्रतिमाह 30 हजार रुपए मानदेन देने का प्रस्ताव है। पूर्व से कार्यरत व्याख्याताओं को अनुभव के 20 बोनस अंक दिए जाएंगे।

एक ही भूखंड के आवासीय-व्यावसायिक उपयोग पर दो पट्‌टे लेने होंगे


MP cabinet meeting news today in hindi : डॉ. मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नगरीय क्षेत्रों में शामिल होने वाले ग्रामों की आबादी भूमि के अलग-अलग पट्टे दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत  एक ही भूखंड का आवासीय और व्यावसायिक उपयोग करने पर दो पट्टे लेने होंगे। इसके लिए अलग-अलग फीस देनी होगी।

उन्होंने बताया कि गैस पीड़ित व उनके बच्चों को आयुष्मान निरामयम योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसमें नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक साल में उपचार में 5 लाख रुपए से अधिक व्यय होने पर शेष राशि की प्रतिपूर्ति भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग करेगा।


म.प्र. राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग

MPcm cabinet meeting news today : मंत्रि-परिषद् ने म.प्र. राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के विषय विचारार्य अन्य प्रावधान किये। इसमें आयोग प्रदेश में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिये हितग्राहियों का चिन्हांकन, सामान्य वर्ग के समग्र कल्याण संबंधी बिन्दुओं पर विचार करना, प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों के कल्याण की दिशा में राज्य शासन को नई कार्य योजनाएँ बनाने, पुराने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने तथा आनुषांगिक विषयों पर सुझाव देना शामिल है।

पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा में विभिन्न वर्गों को अतिरिक्त अंक

Latest news of mp cabinet meeting today : मंत्रि-परिषद द्वारा विभिन्न वर्गों के उम्मीदवार को प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाने एवं इन वर्गों के उम्मीदवारों के द्वारा दी गई सेवा के मददेनजर अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों में भूतपूर्व सैनिक, अतिशेष कर्मचारी, भारत-पाक संघर्ष में दिव्यांग और मृत सैनिक आदि शामिल है।


ऑक्सीजन सिलेण्डर की आवश्यता के लिए भूमि आवंटन

मंत्रि-परिषद् ने कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर में जम्बो ऑक्सीजन सिलेण्डर की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर उत्पाद की निर्माण क्षमता विकसित किये जाने के दृष्टिगत मेसर्स शबा सिलेण्डर प्रायवेट लिमिटेड उज्जैन को 07 क्यूबिक मी डी टाईप गैस सिलेण्डर निर्माण हेतु मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 में इलेक्ट्रोनिक नीलामी पद्धति से भूमि आवंटन संबधी प्रावधान को शिथिल करते हुए औद्योगिक क्षेत्र, मक्सी रोड. उज्जैन में स्थित उपलब्ध भूमि में से 50 हजार वर्गफीट भूमि सीधे आवटित किये जाने का निर्णय लिया।

अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं स्वशासी/शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर 11 माह हेतु अतिथि व्याख्याता के रूप में मासिक मानदेय अधिकतम 30 हजार रूपये के भुगतान पर आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग

मंत्रि-परिषद्  ने म.प्र. लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग में SPV (Special Purpose Vehicle) M.P. State Assets Management Company (MPSAMC) के गठन के निर्णय का अनुमोदन किया।

परिसम्पति का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद् ने परिवहन विभाग की सुवासरा जिला मंदसौर स्थित सुवासरा बुकिंग ऑफिस परिसम्पत्ति पर स्थित 03 दुकानों के निर्वर्तन हेतु आमंत्रित निविदा तथा राजस्व विभाग की जिला नरसिंहपुर स्थित नरसिंहपुर बस डिपो परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु आमंत्रित निविदा बोली मूल्य का 100% जमा करने के उपरांत परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया।

म.प्र. हैरिटेज (पारंपरिक) मदिरा नीति-2022 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग दवारा वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित समग्र आबकारी नीति तथा मध्यप्रदेश हैरिटेज (पारंपरिक) मदिरा नीति, 2022 का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने "विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग" का नाम बदलकर "घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग" करने का निर्णय लिया।

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