श्रीराम सेन सिलवानी
Raisen News : मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद करने के बाद रायसेन कलेक्टर ने भी कोविड-19 के पॉजीटिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
Raisen District : रायसेन जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए कलेक्टर अरविन्द दुबे द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों को यथावत रखते हुए दप्रस 1973 की धारा 144 के तहत अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के तहत रायसेन जिले में कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
Raisen Samachar : इसी तरह जिले में सभी तरह के मेले (धार्मिक /व्यवसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही सभी जुलूस एवं रैलियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इनके अलावा सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन, कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर दुबे द्वारा सम्पूर्ण जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील होगा।
Post a Comment
Please do not enter any spam links in the comments box.