गृह विभाग ने जारी किया आदेश
31 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल
कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान कर दिया है।
इसके साथ ही प्रदेश में सभी तरह की रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज ने आज दिनांक 14 जनवरी 2022 को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। आज जरूरी है कि कुछ जिलों की समीक्षा करें। संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के मेले चाहे वाणिज्यिक हों या धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध रहेगा। कोई जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा भी प्रतिबंधित रहेगी : CM pic.twitter.com/nrBhuTs862
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) January 14, 2022
बैठक में इससे पहले इंदौर जिले के कलेक्टर मनीष सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष सुझाव रखा कि सख्ती बढ़ाने से कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो सकती है। सख्ती नहीं बढ़ाई तो रोजाना 10 हजार केस आएंगे।
गृह विभाग ने जारी किया आदेश
इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग, मंत्रालय वललभ भवन भोपाल ने दिनांक 14 जनवरी, 2022 को आदेश भी जारी कर दिया है।
आदेश में राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के पॉजीटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 तथा 5 जनवरी, 2022 द्वारा जारी निर्देशों क॑ साथ अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी, 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक / व्यावसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एव रैली प्रतिबधित रहेंगे। आदेश के अनुसार समस्त राजनैतिक /सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक / मनोरंजन आदि आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
इसके साथ ही बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्यकम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियाँ के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे।
उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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