Rajasthan Budget 2022: CM Ashok Gehlot ने लागू की पुरानी पेंशन योजना, इन्हें मिलेगा लाभ
OPS : 2004 के बाद से NPS व्यवस्था
राजस्थान (Rajasthan) की गहलोत सरकार के राज्य में फिर से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने के बाद केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना के बहाली की मांग जोर पकड़ सकती है।
Old Pension Scheme: Rajsthan की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने राज्य में फिर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की घोषणा कर दी है। जिसके बाद देश के बाकी राज्यों में भी ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बाकी दूसरे राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी सरकारों के सामने ये मांग जोरशोर से रखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में पहले ही वादा किया है कि प्रदेश में सपा की सरकारी बनी तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से प्रारम्भ किया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि , ''हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभीवे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।
हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 23, 2022
दरअसल देश के कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने के लिए लगातार सरकार पर दवाब बना रहे हैं। यहां तक सड़कों पर भी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों राजनीतिक गलियारे में भी पुरानी पेंशन योजना की चर्चा जोरों पर है। लाखों कर्मचारी उम्मीद लगाये हुए हैं कि पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू हो जाये। केवल राज्यों के कर्मचारी ही नहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी OPS का इंतजार है। उम्मीद है कि सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को New Pension Scheme (NPS) से Old Pension Scheme (OPS) में ला सकती है। इनमें वो कर्मचारी शामिल होंगे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई है।
2004 में बंद हुई थी पुरानी पेंशन स्कीम
तात्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डिफेंस फोर्सेज को छोड़कर एक अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की जगह नई पेंशन योजना (NPS) को लागू करने का घोषणा की थी। इस तारीख से या उसके पश्चात जो भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेगा उन्हें अपने वेतन से न्यू पेंशन स्कीम NPS में पेंशन के लिए योगदान देना जरुरी कर दिया गया।
केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) लागू की, लेकिन इसे राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया था। बाद में धीरे-धीरे अधिकतर राज्यों ने इसे अपना लिया, लेकिन थोड़े समय के बाद ही नई पेंशन योजना का विरोध शुरू हो गया।
नई और पुरानी पेंशन स्कीम का समझें अंतर OPS vs NPS
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) | न्यू पेंशन स्कीम (NPS) |
---|---|
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती. | NPS में कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती होती है. |
पुरानी पेंशन योजना में GPF (General Provident Fund) की सुविधा है. | NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है. |
पुरानी पेंशन (OPS) एक सुरक्षित पेंशन योजना है. इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है. | नई पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है. |
पुरानी पेंशन OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है. | NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है. |
पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू होता है. | NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है. |
OPS में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है. | NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थाई प्रावधान है. |
OPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है. | NPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है. |
OPS में रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है. | NPS में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा. |
OPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है. | NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना होता है. |
OPS में 40 फीसदी पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है. | NPS में यह प्रावधान नहीं है. मेडिकल फैसिलिटी (FMA) है, लेकिन NPS में स्पष्ट प्रावधान नहीं है. |
Post a Comment
Please do not enter any spam links in the comments box.